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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है ? इस योजना फॉर्म कैसे भरे ?

What is Rajasthan mukhymantri laghu udyog protsahan Yojana full information in Hindi : - राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के उद्देश्य से "राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना" की शुरुआत की गई है। जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के शुरू होने से राजस्थान के अंदर युवाओं की बेरोजगारी में गिरावट देखने को मिलेगी। 

तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है ? राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे ? इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इस ब्लॉग के माध्यम से मिलने वाली हैं। 

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है ? इस योजना फॉर्म कैसे भरे ?


राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है ? 

दिन प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत हर एक शिक्षित युवा को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत लोन लेने की सीमा 10 करोड़ रुपए हैं। लेकिन लोन लेने के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की गई है। अगर आप ₹1000000 का लोन लेते हैं। तो आप बैंक में बिना किसी सिक्योरिटी जमा किए लोन को पास करवा सकते हैं। इसके अलावा आप 10 लाख से ज्यादा का लोन लेने के लिए बैंक से जांच की जाएगी। साथ ही आप जितने रुपयों का लोन लेते हैं। उस पर आपको 5% से 8% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए राजस्थान सरकार ने एसएसओ पोर्टल को लांच कर रखा है। इस पोर्टल की ऑफिशल वेबसाइट पर आकर के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 


राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत लोन देने वाली संस्थाएं - 

 1. Nationalised commercial bank

 2. Private sector scheduled commercial bank

 3. Schedule small financial bank

 4. Regional rural bank

 5. Rajasthan financial corporation

 6. SIDBI 


राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज - 

1. आवेदन करने वाला राजस्थान का स्थाई निवासी हो

2. आवेदक की 18 वर्ष उम्र हों

3. आवेदक का आधार कार्ड

4. पासपोर्ट साइज फोटो

5. आय प्रमाण पत्र

6. निवास प्रमाण पत्र

7. मूल निवास प्रमाण पत्र

8. बैंक पासबुक

9. स्मॉल बिजनेस करने के लिए जमीन के डॉक्यूमेंट

10. मोबाइल नंबर

11. इमेल आईडी


राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें ? 

इस योजना के तहत लोन लेने के लिए आप ऑनलाइन और ईमित्र सेंटर के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इस फॉर्म को ईमित्र सेंटर से बनवाते हैं। तो आप से अलग से चार्ज लिया जा सकता है। आप चाहे तो स्वयं भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 

> सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है।

> इसके बाद में सर्च बार में SSO टाइप करके सर्च करें। 

> इसके बाद में आपके सामने SSO की ऑफिशल पोर्टल ओपन हो जाएगा इस पर क्लिक करें।

अभी इस पोर्टल पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें।

> इसके बाद में आप अपनी SSO ID और पासवर्ड डालकर के लॉगिन करें। 

इसके अलावा अगर आपकी SSO आईडी नहीं बनाई हुई है तो आप इसे पहले बना लें। एसएसओ आईडी कैसे बनाते हैं यह जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

> इसके बाद में आप other apps ऑप्शन पर क्लिक करें। 

> आपके सामने बहुत सारी ऐप्स ओपन हो जाएगी। आपको केवल "राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन" ऑप्शन पर क्लिक कर लें। 

> इसके बाद में आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आप कंप्लीट रूप से अपने अकॉर्डिंग ध्यान पूर्वक भर लें। 

> इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए

इस तरह से आप राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकेगें।

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राजस्थान में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग भी इस योजना का फायदा लेकर के अपना एक छोटा सा बिजनस स्टार्ट कर सकें। उम्मीद करते है कि आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है ? इस योजना फॉर्म कैसे भरे ? यह जानकारी पसन्द आई होगी। 

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